Car Insurance Policy kaise Le : बाजार में विभिन्न सर्विस प्रदाताओं के द्वारा अलग-अलग कार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई जा रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, भारत वर्ष में किसी भी कार को चलाने के लिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी कार बीमा पॉलिसी (third party liability car insurance policy) का होना अनिवार्य है। विभिन्न कंपनियों के द्वारा अलग-अलग कीमतों पर अपनी कार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गई हैं। इन सभी उपलब्ध पॉलिसियों में किस प्रकार से अपने लिए उपयुक्त पॉलिसी का चयन किया जा सकता है।
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Car Insurance Policy का चयन करते समय किन बातों का रखें ध्यान ?
यहां पर 8 महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हो जिनका उपयोग आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करते समय ध्यान में रखें।
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अपनी आवश्यकताओं को समझें.
कार इंश्योरेंस पॉलिसी का चयन करने से पूर्व आपको उसका स्वयं मूल्यांकन करना आवश्यक है। वर्तमान में भारत में दो प्रकार की कार इंश्योरेंस पॉलिसी में उपलब्ध है- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Policy) एवं कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान(Comprehensive Insurance Plan)। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कानून द्वारा अनिवार्य है। इसमें उन नुकसानों को शामिल किया जाता है जो केवल थर्ड पार्टी से संबंधित होते हैं। इसमें दूसरे पक्ष द्वारा किए गए सभी नुकसान को कवर किया जाता है।
जबकि कंप्रिहेंसिव पॉलिसी में थर्ड पार्टी लायबिलिटी(Third-Party Liability) एवं कार के मालिक के द्वारा होने वाली क्षति की स्थिति को भी शामिल किया जाता हैं। इसके अलावा, एक कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान(Comprehensive Insurance Plan) में कार के चोरी हो जाने पर होने वाले सभी नुकसानों को शामिल किया जाना चाहिए।
विभिन्न योजनाओं को खोजें एवं तुलना करें.
कार बीमा पॉलिसी के प्रकार का चयन करने के पश्चात, सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न नीतियों की तुलना करने का विकल्प चुनें। जिसके माध्यम से आपको आसानी पूर्वक बाजार में उपलब्ध विभिन्न पॉलिसियों में से कौन-सी आपके लिए उपयुक्त है इसकी खोज करने में कम समय लगेगा।
पॉलिसी ऐड-ऑन के लिए पूछें.
ऐड-ऑन अतिरिक्त कवरेज उपलब्ध कराने की सुविधा है हैं जिसमें पॉलिसी धारक निर्धारित राशि से अधिक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके ऐडऑन सुविधा को खरीदा सकता है। यह मात्र कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी स्कीम में उपलब्ध है।
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क्लेम करना सीखें.
यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पॉलिसी क्लेम कैसे कर रहे हैं। इसलिए, बीमा पॉलिसी खरीदने से पूर्व आपको क्लेम प्रोसेस के बारे में पूरी तरह से जानना महत्वपूर्ण है।
दावा निपटान अनुपात (सीएसआर) जांचें.
पॉलिसी खरीदने से पूर्व हमेशा आपको बीमाकर्ता के दावा निपटान अनुपात की जांच करनी चाहिए। यह अनुपात एक वर्ष में प्राप्त दावों की संख्या के विरुद्ध कंपनी के द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या को दर्शाता है।
गलत जानकारी ना उपलब्ध कराएं.
यदि बीमा कंपनी को यह पता चलता है कि उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत है, तो बीमा कंपनी के द्वारा वह बीमा तुरंत रद्द किया जा सकता है। इसलिए हमेशा सही जानकारी उपलब्ध कराने चाहिए।
नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें.
पॉलिसी लेते समय सभी नियमों एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसमें बताए गए सभी क्लॉज एवं शर्तों को समझने का प्रयास करें।
नो-क्लेम बोनस से सावधान रहें.
नो क्लेम बोनस या एनसीबी बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम भुगतान पर दी जाने वाली छूट होती है यदि पॉलिसीधारक ने पिछले वर्ष के दौरान किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया है। तो इस बोनस को वाहन का उपयोग करने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसीधारक को पुरस्कार के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यदि आपने कोई दावा नहीं किया है तो आपको अपने एनसीबी की जांच करनी चाहिए।