Education Loan : चाहे छात्र को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जा यूक्रेन एवं अन्य स्थानों पर शिक्षा प्राप्त करने जाना हो, वित्तीय आवश्यकताओं के संदर्भ में विदेशों में अध्ययन करने जाना एक कठिन कार्य है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों के द्वारा छात्रों के लिए Education Loan प्रदान किया जाता है जिसके उपयोग से छात्रों के सपनों को पूरा करने में मदद हो सकती है।
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Education Loan : यदि आप विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शोध करने का विचार बना रहे हैं तो उसमें प्रमुख कारणों में से एक शिक्षा की लागत होता है। शिक्षा की बढ़ती लागत, मुद्रास्फीति की दर, रुपये का गिरता मूल्य, और रेपो दर में होते हुए वृद्धि के परिणामस्वरूप ब्याज दर(Interest Rate) में वृद्धि के कारण छात्रों के द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्मार्ट तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है।
विदेश में उच्च शिक्षा के वित्तपोषण पर लागत बचाने के लिए सर्वोत्तम विकल्पों में से एक सरकारी लोन योजनाओं(Government Loan Schemes) का उपयोग करना है जिनके द्वारा सबसे कम ब्याज दरों एवं ब्याज सब्सिडी में उपलब्ध कराया जाता हैं।
नीचे सरकारी शिक्षा लोन( Government Education Loan Schemes) कार्यक्रमों एवं ब्याज सब्सिडी योजनाओं (Interest Subsidy Schemes) की सूची दी गई है, जिन पर विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्र विचार कर सकते हैं:
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Education Loan Schemes in India.
National Backward Classes Finance and Development Corporation | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम | (NBCFDC).
NBCFDC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत गरीबी रेखा से दोगुने से भी नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग (Backward Class) के सदस्यों के डेवलपमेंट के लिए स्थापित एक नॉनप्रॉफिटएबल संगठन है। इस संगठन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से सबसे अच्छी योजना विदेश में (और भारत में भी) तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों(Technical and Professional Courses) को आगे बढ़ाने के लिए Education Loan उपलब्ध करवाया जाता है।
- जिसके लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
- स्नातक स्तर एवं उससे ऊपर के कोर्सेज में प्रवेश पाने वाले छात्र इस योजना के तहत एलिजिबल हैं।
- इस योजना के द्वारा विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए यदि अधिकतम लागत ₹20 लाख आती है, तो उसके अधीन 85% तक का खर्च इस योजना के तहत दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई खर्च, यदि है तो वह छात्र के द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर (Interest Rate ) –
- लड़कों के लिए ब्याज दर – 4% प्रतिवर्ष होगी।
- लड़कियों के लिए ब्याज दर – 3.5% प्रतिवर्ष होगी।
- अधिस्थगन अवधि(Moratorium period) – यह पाठ्यक्रम के प्रकार और अवधि के बावजूद 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- लोन की अवधि(Loan Tenure) – लोन राशि भुगतान के लिए अधिकतम लोन अवधि मोरटोरियम अवधि समाप्त होने के बाद 10 वर्ष होगी।
National Minorities Development and Finance Corporation | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम | (NMDFC).
भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा जो गैर लाभकारी संस्थान है, उनके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कुछ योजनाओं में फाइनेंशियल सब्सिडी (Financial Subsidy) प्रदान की जाती है।
वार्षिक आय सीमा के आधार पर दो Education Loan Schemes हैं।
- ₹1.20 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए ₹30 लाख तक के Education Loan के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ₹8 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र के लिए विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर(पुरुषों के लिए) पर ₹30 लाख तक के Education Loan के लिए पर आवेदन कर सकते हैं। एवं महिलाओं के लिए वार्षिक ब्याज दर 5% होगी।
- जिन छात्रों के द्वारा उच्च रोजगार क्षमता(High Employability Potential) वाले कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों को वरीयता दी जाती है।
- मोरटोरियम टाइम(पाठ्यक्रम अवधि + 6 महीने) समाप्त होने के बाद लोन के लिए कुल भुगतान अवधि 5 वर्ष है।
Government of Goa interest-free education loan scheme | गोवा सरकार ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण योजना |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोवा के युवा जिनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है उनको ब्याज मुक्त Education Loan प्रदान किया जाता है।
- कोई भी स्टूडेंट जिसकी आयुसीमा 30 वर्ष से कम हो।
- आवेदक स्टूडेंट 15 वर्ष से अधिक समय से गोवा का निवासी हो।
- ₹12 लाख प्रति वर्ष की पारिवारिक आय वाले स्टूडेंट की 2 वर्ष के दौरान ₹16 लाख की एजुकेशन लोन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत योग्य पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, चिकित्सा, फार्मेसी, वास्तुकला, वित्त, कानून, ललित कला, गृह विज्ञान, प्रबंधन और कंप्यूटर विज्ञान हैं।
Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans | शिक्षा लोन के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (CGFSEL).
इस योजना के माध्यम से स्टूडेंट्स को बिना किसी कोलेटेरल एवं गॅरेंटी के ₹ 7.5 लाख रूपये तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध करवाया जाता है। क्रेडिट रिस्क गारंटी फण्ड इंडियन बैंक आर्गेनाईजेशन के मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम के तहत दिए गए एजुकेशन लोन पर गारंटी प्रदान करता है।
इस योजना के तहत Education Loan के लिए आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स को निम्न बिन्दुओ का ध्यान रहना होगा।
- आवेदक स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग ( EWS) से होना चाहिए।
- स्टूडेंट के परिवार की वार्षिक आय ₹4.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
भले ही उन्हें आवश्यक लोन राशि उसी में निर्धारित राशि से अधिक हो।
इस योजना की विशेषताएं-
- पात्र स्टूडेंट को ₹7.5 लाख तक की Education Loan राशि सब्सिडी पर प्राप्त होती है।
- सब्सिडी केवल पाठ्यक्रम अवधि (Course Period) और मोरटोरियम टाइम के दौरान मान्य है।
- स्टूडेंट अपने जीवनकाल में केवल एक बार इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
- स्टूडेंट को परिवार के मुखिया का आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- लोन उपलब्ध करवाने वाले संस्थान इस योजना के माध्यम से लोन पर बेस रेट से अधिकतम 2% प्रति वर्ष का ब्याज वसूल सकते है।
भारत सरकार के तहत आने वाले कुछ अन्य संगठन के द्वारा कम लागत में Education Loan प्रदान किया जाता है –
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- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC).
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSCFDC).
- राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC).
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC)।
Interest Subsidy Scheme ( ब्याज सब्सिडी योजनाएं ).
भारत सरकार के द्वारा स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन लोन का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा मोरटोरियम टाइम का ब्याज स्वयं वहन किया जाता है। इस्लाम को उपलब्ध करवाने वाली कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है :-
Central Sector Interest Subsidy Scheme ( केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना ).
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2009 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से संबंधित स्टूडेंट के लिए उच्च शिक्षा में वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाती है। यह इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम भारत वर्ष में केवल टेक्निकल/प्रोफेशनल कोर्स के लिए ही लागू होती है। इस योजना का लाभ विदेशों में पढ़ाई करने के लिए नहीं उठाया जा सकता है।
योजना की कुछ विशेषताएं:
- इस योजना के तहत पूर्ण ब्याज में सब्सिडी प्रदान की जाती है अर्थात, मोरटोरियम टाइम के दौरान ब्याज माफ कर दिया जाता है। अवधि समाप्त होने के बाद, स्टूडेंट को एजुकेशन लोन राशि पर इंटरेस्ट राशि का भुगतान करना होगा।
- यह योजना या तो ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ही केवल एक बार उपयोग की जा सकती है। इसके तहत एकीकृत पाठ्यक्रम भी पात्र हैं।
- कॉलेटरल और थर्ड पार्टी गारंटी के बिना लिए गए ₹7.5 लाख तक के एजुकेशन लोन स्कीम के तहत पात्र हैं।
- इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय ₹4.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Padho Pardesh Education Loan Interest Subsidy Scheme ( पढो परदेश एजुकेशन लोन ब्याज सब्सिडी योजना).
इस योजना का प्रारंभ 2006 में किया गया था, इस गजला के माध्यम से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित स्टूडेंट को विदेशों में बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करें के लिए एवं उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए यह इंटरेस्ट सब्सिडी योजना प्रदान की जाती है।
योजना की कुछ विशेषताएं:
- मास्टर, या एमफिल/पीएचडी स्तर पर विदेशी शैक्षिक अध्ययन में नामांकित स्टूडेंट पात्र हैं।
- स्टूडेंट केवल मास्टर, एमफिल या पीएचडी स्तरों के लिए योजना के तहत पात्र हैं।
- स्टूडेंट को अपने अध्ययन के प्रथम वर्ष में आवेदन करके ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, यदि आवेदक के द्वारा दूसरे या उसके बाद के वर्षों में आवेदन किया जाता है तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
- माता-पिता या नौकरी करने वाले स्टूडेंट की कुल वार्षिक आय ₹6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- मोरटोरियम टाइम के दौरान ब्याज माफ किया जाता है। अवधि समाप्त होने के बाद, छात्रों को बकाया लोन राशि पर ब्याज राशि चुकानी होगी।
- स्टूडेंट योजना के तहत सूचीबद्ध कोर्स में नामांकित होना चाहिए ।
Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy ( डॉ अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी सब्सिडी ).
इस योजना के तहत अन्य पिछड़े वर्ग(ओबीसी) एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग(ईबीसी) के स्टूडेंट के लिए शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल और पीएचडी स्तरों पर विदेशी मैं शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन पर मोरटोरियम टाइम के लिए देय ब्याज पर सब्सिडी प्राप्त होती है।
योजना की कुछ विशेषताएं:
- ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र(OBC Caste certificate) जमा करना होगा।
- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए, टोटल टेक होम इनकम मौजूदा क्रीमी लेयर मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। ईबीसी(EBC) उम्मीदवारों के लिए आय सीमा ₹2.50 लाख प्रति वर्ष है।
- दोनों श्रेणियों के लिए, स्टूडेंट को आय सीमा निर्धारित करने के लिए आय प्रमाण पत्र(Income Proof Certificate) जमा करना होगा।
- स्टूडेंट को योजना के तहत लिस्टेड कोर्स में नामांकित होना चाहिए।
(लेखक ज्ञानधन के सीईओ और सह-संस्थापक हैं)