Income Tax Payment Online : हाल ही में, आयकर विभाग ने ओवर-द-काउंटर और नेट बैंकिंग विकल्पों के साथ आरबीएल बैंक के लिए ई-पे कर सेवा को सक्षम किया। आरबीएल सहित 24 बैंक हैं जिन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध E-Pay tax service पर कर भुगतान के लिए कर विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है।
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करदाता नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ओवर द काउंटर/एनईएफटी/आरटीजीएस और प्राधिकृत बैंकों के पेमेंट गेटवे के माध्यम से कर भुगतान के लिए E-Pay tax service का उपयोग कर सकते हैं। E-Pay tax service का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपना पैन/टैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
E-Pay Tax Service के लिए अधिकृत बैंकों की पूरी सूची नीचे दी गई है :-
- ऐक्सिस बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- केनरा बैंक
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- सिटी यूनियन बैंक
- फेडरल बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक
- आईडीबीआई बैंक
- इंडियन बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- इंडसइंड बैंक
- जम्मू और कश्मीर बैंक
- करूर वैश्य बैंक
- कोटक महिंद्रा बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- आरबीएल बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- साउथ इंडियन बैंक
- यूको बैंक
- यूनियन बैंक
E-Pay Tax Service का उपयोग कैसे करें ?
उपयोगकर्ता ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन किए बिना करों का भुगतान करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर ई-पे कर सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
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निम्नलिखित कदम हैं जिनका करदाताओं को पालन करने की आवश्यकता है:
स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल ओपन करें एवं E-Pay Tax पर क्लिक करें।
स्टेप 2: पैन/टैक्स, मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक विवरण जानकारी भरें और “Continue” पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों के ओटीपी को दर्ज करके OTP Verification को पूरा करें और “Continue” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: OTP Verification पूरी होने के पश्चात, आपको अपने पैन/टैन और Masked Name के साथ एक सक्सेस मैसेज प्राप्त होगा। आगे बढ़ने के लिए फिर से “Continue” पर क्लिक करें।
स्टेप 5: नए पेमेंट के लिए E-Pay Tax पृष्ठ पर आप पर लागू होने वाली टैक्स पेमेंट कैटेगरी में “Continue” पर क्लिक करें।
स्टेप 6: असेसमेंट ईयर, माइनर हेड एवं अन्य विवरण चुनें इसके पश्चात फिर “Continue” पर क्लिक करें।
स्टेप 7: “टैक्स ब्रेकअप विवरण ऐड करें ” पृष्ठ पर टैक्स पेमेंट की कुल राशि का ब्रेकअप जोड़ें एवं “Continue” पर क्लिक करें।
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स्टेप 8: पेमेंट गेटवे मोड को सेलेक्ट करें जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं।
स्टेप 9: “Preview and Make Payment page” में विवरण सत्यापित करें और “Pay Now” पर क्लिक करें।
स्टेप 10: पेमेंट करें, जिसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन ई-मेल और एक SMS प्राप्त होगा। आप भविष्य में संदर्भ के लिए चालान रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये विवरण लॉगिन के बाद “E-Pay Tax” पेज पर “Payment History” टैब के तहत भी उपलब्ध होंगे।