Personal Loan Tax Benefits : अगर आपके द्वारा पर्सनल लोन की रकम का उपयोग बिजनेस में निवेश किया गया है, तो चुकाई गए ब्याज को खर्च दिखाकर टैक्स बेनिफिट के लिए दावा किया जा सकता है।
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Personal Loan Tax Benefits : वेतनभोगी कर्मचारी के द्वारा टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कई नीतियों में निवेश किया जाता हैं। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि Personal Loan Tax Benefits भी लिया जा सकता है ? पर्सनल लोन के प्रिंसिपल अमाउंट भुगतान पर तो कोई कर लाभ नहीं होता है लेकिन पर्सनल लोन पर दिए गए ब्याज दर पर क्लेम किया जा सकता है।
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यदि आपके द्वारा पर्सनल लोन की राशि का उपयोग घर या संपत्ति की खरीद, निर्माण या मरम्मत या नवीनीकरण के लिए किया जा रहा हैं, तो आपके द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर धारा 24(बी) के तहत लोन इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकते हैं, बशर्ते आपके द्वारा यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि पर्सनल लोन का वास्तविक उपयोग घोषित किए गए उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया गया था।
ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैक्स डिडक्शन मात्र ब्याज राशि पर ही लागू होता है, प्रिंसिपल लोन अमाउंट पर नहीं होता है, यदि उपरोक्त कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया जा रहा है, तो पर्सनल लोन पर किसी प्रकार का कर लाभ नहीं दिया जाएगा।
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Personal Loan Tax Benefits Invest in Business Kya hai ?
हममें से बहुत से लोग के द्वारा अपना व्यवसाय स्थापित करने एवं बढ़ाने के लिए पर्सनल लोन लिया जाता हैं। यदि आपके द्वारा अपनी Personal Loan Amount को अपने व्यवसाय में निवेश किया जाता हैं, तो इस पर्सनल लोन पर चुकाए गए इंटरेस्ट को व्यवसाय खर्च माना जाएगा एवं इसलिए आप इसे अपने सकल राजस्व से घटा सकता है। इसके द्वारा आपकी समग्र टैक्स लायबिलिटीज को कम करता है। एवं ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इस श्रेणी के अंतर्गत आपके द्वारा जिस कर लाभ राशि का दावा किया जा सकता हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
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Personal Loan Tax Benefits in purchase or construction of a residential property Kya hai ?
आवासीय संपत्ति की खरीद एवं निर्माण कार्य के लिए पर्सनल लोन से टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके द्वारा आवासीय संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए पर्सनल लोन के पैसे का उपयोग किया गया है। टैक्स डिडक्शन के रूप में कटौती की जा सकने वाली अधिकतम राशि, इस मामले में, उधारकर्ता के कब्जे वाले घर के लिए ₹2,00,000 तक है।
इसके साथ साथ यदि उधारकर्ता के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (24) के तहत इंटरेस्ट के पुनर्भुगतान के लिए टैक्स बेनिफिट उठा सकता है। यदि उधारकर्ता के द्वारा घर किसी को किराए के लिए दिया गया है इस केस में क्लेम की जा सकने वाली अधिकतम राशि पर कोई सीमा नहीं है।
Personal Loan Tax Benefits Investment in assets Kya hai ?
आप द्वारा उन मामलों में भी पर्सनल लोन टैक्स डिडक्शन बेनिफिट (Personal Loan Tax Deducation Benefits) उठाया जा सकता हैं, जहां आपके द्वारा पर्सनल लोन राशि का निवेश आभूषण, गैर-आवासीय संपत्ति, शेयर, कुछ स्टॉक और अधिक जैसी संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया है।
उधारकर्ता के द्वारा उस वर्ष में पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट का दावा किया जा सकता है जिस वर्ष मैं संपत्ति बेचता है।
FAQ- Personal Loan Tax Benefits.
Personal Loan Tax Benefits किस-किस को मिल सकता है ?
पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट, पर्सनल लोन का बिजनेस में निवेश करने पर, पर्सनल लोन का घर खरीदने या नवीनीकरण करने पर एवं पर्सनल लोन को एसिड में इन्वेस्ट करने पर टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है. टैक्स बेनिफिट इंटरेस्ट पर मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं.
Personal Loan Tax Benefits के लिए क्लेम किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है ?
पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (24) एवं धारा(24) (B) के तहत किया जा सकता है।
आवासीय संपत्ति की खरीद एवं निर्माण कार्य के लिए Personal Loan Tax Benefits कितने तक मिलता है ?
आवासीय संपत्ति की खरीद एवं निर्माण कार्य के लिए Personal Loan Tax Benefits अधिकतम ₹200000 तक मिलता है।
Personal Loan Tax Benefits कब लिया जा सकता है ?
उधारकर्ता के द्वारा उस वर्ष में पर्सनल लोन टैक्स बेनिफिट का दावा किया जा सकता है जिस वर्ष मैं संपत्ति बेचता है।