प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई ,PMSBY ) – योजना 1 – दुर्घटना मृत्यु बीमा ) योजना हैं जिसको निम्न आय वर्ग के लोगो को ध्यान में रखकर बनाया गया है इस बीमा योजना (Life Insurance ) के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए |
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योजना के तहत जोखिम कवरेज में दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये एवं आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख है | इस पॉलिसी के लिए 12 रुपया प्रतिवर्ष का प्रीमियम होगा | जो ऑटो -डेबिट होगा सेविंग अकाउंट से |
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
PMSBY योजना के तहत नामांकन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे
18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए | |
किसी भी भारतीय बैंक में सेविंग चाहिए | एवं ऑटो – डेबिट की सुविधा होनी चाहिए | |
पहचान प्रमाण (आधार कार्ड ) |
पते का सबूत( आधार कार्ड / वोटर कार्ड ) |
आयु प्रमाण |
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पॉलिसी अवधि |
यह कवर अगले साल के 1 जून से 31 मई तक एक साल के लिए होगा। 1 जून को या उसके बाद शामिल होने वाले बचत खाताधारक के लिए, जिस दिन आपके अकाउंट से प्रीमियम कटेगा उस तारिक से अगले साल 31 मई तक होगी इस पॉलिसी की अवधि |
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प्रीमियम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना|
रु. 12 प्रति वर्ष।
भुगतान का प्रकार प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
पॉलिसीधारक द्वारा दिए गए बचत खाते से प्रीमियम सीधे बैंक द्वारा स्वतः डेबिट कर दिया जाएगा। यह एकमात्र उपलब्ध मोड है। पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए, इसे 25 मई से 31 मई के बीच ऑटो डेबिट किया जाएगा, जब तक कि ग्राहक ने पॉलिसी के लिए बैंक को रद्द करने का अनुरोध नहीं दिया हो।
जोखिम कवरेज प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना|
योजना के तहत कुल कवरेज (बीमा राशि) रुपये है। 2 लाख।
बीमाधारक की मृत्यु होने पर |
दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि* |
एक आंख की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि* |
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दावा कैसे करें?
जब कोई दावा होता है, यानी जब बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अक्षम हो जाता है, तो दावा प्रक्रिया इस प्रकार होगी
दावे के बारे में अपने बैंक को सूचित करें। , तो कंपनी को बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। |
दावे को साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भरा जाना चाहिए। मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और विकलांगता के मामले में, विकलांगता प्रमाण पत्र दावा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा | |
नामांकित व्यक्ति का बैंक विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभ सीधे नामांकित व्यक्ति के खाते में जमा किया जा सके। यदि कोई विकलांगता दावा है, तो राशि पॉलिसीधारक के बैंक खाते में जमा की जाएगी जहां से प्रीमियम का भुगतान किया जाता है | |
नियम और शर्तें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना|
• यदि किसी ग्राहक का बैंक में एकाधिक बचत खाता है, तो केवल एक PMSBY पॉलिसी जारी की जाएगी। यदि कई पॉलिसियां मौजूद पाई जाती हैं, तो ऐसी कई पॉलिसियों का प्रीमियम ग्राहक के संबंधित खाते में वापस कर दिया जाएगा और ऐसे अतिरिक्त पॉलिसी अनुरोधों के लिए किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा। कवर प्रीमियम डेबिट की तारीख से शुरू होगा
• पॉलिसी धारक के द्वारा पॉलिसी का प्रीमियम वार्षिक पूरा देना होगा ।
• योजना में सदस्यता तब तक लागू रहेगी जब तक कि वार्षिक नवीनीकरण तिथि को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी देय प्रीमियम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।
• पॉलिसीधारक को अपना मोबाइल नो अपने सेविंग अकाउंट के साथ कनेक्ट और अपडेट रखना होगा।
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• उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त ग्राहक प्रतिक्रिया को उनके बचत बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के लिए उनकी सहमति के रूप में माना जाएगा।
• ग्राहक द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी यदि असत्य पाई जाती है, तो योजना की सदस्यता योजना में शामिल होने की तिथि से रद्द मानी जाएगी और उसके संबंध में भुगतान किया गया सभी प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।
• रुपये का नवीनीकरण प्रीमियम। 12 (जीएसटी (GST)सहित) हर साल 25 मई से 31 मई के बीच बचत खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगा। ग्राहक, जो ऑटो नवीनीकरण को रद्द करना चाहते हैं, उन्हें वर्ष के 30 अप्रैल से पहले इस तरह का अनुरोध जमा करना होगा। योजना के मानदंडों के अनुसार बीमाधारक की पात्र आयु तक नवीनीकरण प्रीमियम डेबिट किया जाएगा।
• संयुक्त खाताधारक के लिए एक अलग अनुरोध प्रस्तुत करके प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई योजना के लिए नामांकन कर सकते हैं।
पॉलिसी सम्बन्धी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप अपने नजदीक बैंक और भारतीय जीवन बीमा (Life insurance) या अन्य बीमा (Insurance) कंपनियों के कार्यालय संपर्क करे | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
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