प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई)
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) 2019 में शुरू की गई
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसान
जिनके नाम 01.08.2019 तक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं
किसानों को उनकी उम्र के आधार पर पेंशन फंड में प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच राशि का योगदान करना होगा।
उन्हें 60 वर्ष की आयु में पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 20 वर्षों तक योगदान करना होगा।
आप अधिकतम 42 वर्षों तक पेंशन में योगदान कर सकते हैं।
PIB के अनुसार, इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।